मध्यप्रदेश सरकार अपने राज्य के किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर और पावर टिलर उपलब्ध करा रही है। कृषि यांत्रिक योजना के तहत सभी वर्ग के किसानों को लाभ प्रदान दिया जाएगा, यानी कोई भी किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। जहां पावर टिलर छोटे वर्ग के किसानों के लिए उपयोगी है, वहीं ट्रैक्टर बड़े किसानों के ज्यादा काम आता है। ऐसे में प्रदेश सरकार की यह योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी साबित होने वाली है।
योजना के लिए आवश्यक शर्तें
हालांकि योजना में आवदेन करने के लिए कुछ नियम और शर्तें जारी की गई हैं। इसके अनुसार एक बार आवेदन निरस्त होने पर अगले 6 महीने तक किसान भाई आवदेन नहीं कर सकते हैं। केवल वहीं किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने पिछले 7 सालों में से ट्रैक्टर या पावर टिलर में से किसी एक पर भी अनुदान प्राप्त न किया हो।
कृषि यांत्रिक योजना का लाभ उठाने के लिए किसान भाईयों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। बता दें कि 25 जून 2022 से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना में पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था के आधार पर ही लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। ऐसे में बिना समय गवाएं जल्द योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके साथ ही योजना को लेकर कोई भी शिकायत या परेशानी होने पर आधिकारिक वेबसाइट dbtsupport@crispindia.com पर दर्ज करें।
स्रोत: कृषि समाधान
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