देश के किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा ‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’ चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र के किसानों को सलाना 36 हजार रूपए की मदद प्रदान की जाती है। यानी कि लाभार्थी किसानों को हर महीने पेंशन के तौर पर लगभग 3000 रूपए उपलब्ध कराए जाते हैं।
इस योजना के अंतर्गत देश के छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। वहीं योजना की खास बात यह है कि अगर पेंशन धारक की मृत्यू हो जाती है तो, उसकी पेंशन का 50% उसकी पत्नी को सहायता राशि के तौर पर दिया जाता है। हालांकि इस योजना का लाभ सिर्फ किसान या फिर उसकी पत्नी ही उठा सकते हैं।
पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्रता
आवेदक किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए। बता दें कि इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को प्राप्त होगा, जो दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त न कर रहे हों। आवेदन स्वीकार होने के बाद लाभार्थी 55 रूपए से 200 रूपए तक की राशि निवेश करना शुरू कर सकता है। इस राशि को उसे लगातार 60 साल की उम्र तक निवेश करना होगा।
योजना में आवदेन करने की प्रक्रिया
योजना में आवेदन करने के लिए किसान की आयु 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसके लिए पात्र किसान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। या फिर अपने किसी भी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
स्रोत : कृषि जागरण
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