बीमारी, मौसम या दुर्घटना आदि के कारण कई बार किसानों को अपने मवेशियों को खोना पड़ जाता है। मवेशियों के मौत की वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी नुकसान की भरपाई के लिए सरकार पशुधन बीमा योजना चला रही है।
इस योजना के अंतर्गत किसानों को अपने पशु का बीमा करवाने के लिए अपने जिले के पशु चिकित्सालय में जानकारी देनी होगी। इसके बाद पशु चिकित्सालय का डॉक्टर और बीमा कंपनी का एजेंट उस पशु के स्वास्थ की जांच करेगा और पशु के स्वस्थ्य होने पर एक हेल्थ सर्टिफ़िकेट देगा।
बता दें की पशु का बीमा करने के समय बीमा कंपनी पशु के कान में एक टैग लगाएगा और किसान की पशु के साथ एक फोटो भी ली जाएगी। इसके बाद बीमा पॉलिसी जारी कर दी जाएगी।
स्रोत: न्यूज़ 18
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