मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिक मदद के लिए एक नई पहल लेकर आई है। अब राज्य के किसानों को खेती में उपयोग होने वाले कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 से 60% तक की सब्सिडी मिलेगी। यह योजना विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है।
कौन-कौन से किसान होंगे लाभान्वित?
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लघु एवं सीमांत किसान – 50 से 60% अनुदान
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अन्य सभी वर्ग के किसान – 40 से 50% अनुदान
आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियाँ
किसान 11 फरवरी से 18 फरवरी, 2025 तक e-कृषियंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। 19 फरवरी, 2025 को सरकार लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थियों का चयन करेगी।
आवश्यक डिमांड ड्राफ्ट राशि
कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन करने से पहले किसानों को निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा करना होगा। कुछ प्रमुख यंत्रों के लिए आवश्यक राशि इस प्रकार है:
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पावर वीडर – ₹3100/-
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पावर टिलर (8 BHP से अधिक) – ₹5000/-
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पावर हैरो – ₹3500/-
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श्रेडर/मल्चर – ₹5500/-
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स्ट्रॉ रीपर – ₹10,000/-
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रीपर (स्वचालित/ट्रैक्टर चालित) – ₹3300/-
आवेदन प्रक्रिया
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e-कृषियंत्र अनुदान पोर्टल पर जाएं।
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‘अनुदान हेतु आवेदन करें’ विकल्प चुनें।
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आधार सत्यापन करें:
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पहले से पंजीकृत किसान आधार नंबर दर्ज कर लॉगिन करें।
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नए किसान ‘कृषक का नवीन पंजीकरण’ विकल्प पर जाकर पंजीकरण करें।
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आधार नंबर दर्ज कर सत्यापन करें और आवेदन पूरा करें।
महत्वपूर्ण सूचना
डिमांड ड्राफ्ट जमा करने से पहले संबंधित विभाग से पुष्टि करना आवश्यक है, ताकि प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
कृषि यंत्रों की इस योजना से किसानों की खेती को और अधिक उन्नत और लाभदायक बनाने में सहायता मिलेगी। इसलिए, इच्छुक किसान जल्द से जल्द आवेदन करें और इस अवसर का लाभ उठाएं।
स्रोत: कृषि जागरण
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