राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए कृषि यंत्र योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य खेती को आसान और अधिक उत्पादक बनाना है। इस योजना के तहत, किसानों को 40% से 50% तक की सब्सिडी मिलेगी, जिससे वे आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे।
योजना के प्रमुख लाभ
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किसानों को सिड ड्रिल, डिस्क हैरो, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, मल्टी क्रॉप प्लांटर और चिजल प्लाउ जैसे उन्नत यंत्रों पर अनुदान मिलेगा।
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यह योजना खेती में समय और मेहनत की बचत करेगी और उत्पादन बढ़ाने में मददगार होगी।
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छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे वे पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक कुशलता से खेती कर सकें।
योजना के लिए पात्रता
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किसान के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होना चाहिए।
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ट्रैक्टर आधारित यंत्रों के लिए ट्रैक्टर का पंजीकरण अनिवार्य है।
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एक किसान तीन वर्षों में एक ही प्रकार के यंत्र पर अनुदान ले सकता है।
कैसे करें आवेदन?
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किसान राजकिसान पोर्टल या नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
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आवेदन के लिए जनाधार नंबर, भूमि दस्तावेज, ट्रैक्टर पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
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स्वीकृति मिलने के बाद ही किसान पंजीकृत विक्रेता से यंत्र खरीद सकते हैं।
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सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
यह योजना राजस्थान के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही है। इच्छुक किसान जल्द आवेदन कर इस लाभकारी योजना का हिस्सा बन सकते हैं।
स्रोत: कृषि जागरण
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