किसानों के लिए राहत

माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान ने किसान महासम्मेलन में घोषणा की है कि गेहू एवं धान के समर्थन मूल्य के साथ 200 रु. प्रति क्विंटल बोनस राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को देगी | साथ में ये भी कहा के मौसम के कारण हुए नुकसान के लिए बीमा राशि के साथ राहत राशि भी दी जायेगी |

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Subsidy on Agricultural Machinery and Equipments Part-2

कृषि मशीनरी और उपकरण पर अनुदान भाग-2 :-

कृषि मशीनरी का नाम अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (एससी, एसटी, छोटे और सीमान्त किसानों, महिलाओं आदि के लिए) अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (अन्य के लिए)
भूमि विकास, जुताई और सीड बैड तैयारी उपकरण
एमबी प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ, कल्टीवेटर, हैरो, लेवलर ब्लेड, केज व्हील ,फेर्रो ओपनर, रिज़र, वीड स्लेशर, लेज़र लैंड लेवलर, रिवरसबल मेकैनिकल प्लाऊ 1)              20 BHP से कम 15000/- रु.2)              20-35 BHP 19000/- रु. 1). 20 BHP से कम 12000/- रु.2.) 20-35 BHP 15000/- रु.
रोटोवेटर, रोटोपडलर, रिवरसेबल हाईड्रोलिक प्लाऊ 1)      20 BHP से कम 35000/- रु.2)      20-35 BHP 44000/- रु. 1.)    20 BHP से कम 28000/- रु.2.)    20-35 BHP 35000/- रु.
 डीजल प्लाऊ मशीन 20     BHP से कम 8000/- रु. 20-35 BHP 10000/- रु. 20 BHP से कम 6000/- रु.20-35 BHP 8000/- रु.
बुआई, रोपण, कटाई और खुदाई उपकरण
जीरो टिल सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल, रेज्ड बैड प्लान्टर, सीड ड्रील, आलू डिग्गर, ट्रेक्टर चालित रिप्पर, प्याज हार्वेस्टर, पोस्ट होल डिग्गर, आलू प्लान्टर, मुंग फली डिग्गर, स्ट्रिप टिल ड्रिल, राईस स्ट्रा चोपर, गन्ना कटर /स्ट्रिपर/ प्लान्टर, मल्टी क्राप प्लान्टर,  जीरो टिल मल्टी क्राप प्लान्टर, रिज फेर्रो प्लान्टर 1)      20 BHP से कम 15000/- रु. 2)      20-35 BHP 19000/- रु. 1). 20 BHP से कम 12000/- रु.2.) 20-35 BHP 15000/- रु.
टर्बो सीडर मेंयुमेट्रिक, मेंयुमेट्रिक सब्जी ट्रांसप्लान्टर, मेंयुमेट्रिक सब्जी सीडर, हैप्पी सीडर, एक्वा फर्टि सीड ड्रील, रेज्ड बैड प्लान्टर, मल्चर प्लास्टिक मल्च लेईंग मशीन, बीज उपचार ड्रम, सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल 1.0)  20 BHP से कम 35000/- रु.2.0)  20-35 BHP 44000/- रु. 1.)    20 BHP से कम 28000/- रु.2.)    20-35 BHP 35000/- रु.
अंतर कर्षण उपकरण
ग्रास/ वीड /स्लेसर, रिप्पर स्ट्रा चोपर, 1)    20 BHP से कम 15000/- रु. 2)      20-35 BHP 19000/- रु. 1). 20 BHP से कम 12000/- रु.2.) 20-35 BHP 15000/- रु.
पावर वीडर( इंजन चालित ) 1)      2 HP से कम 15000/- रु. 2)      2 HP से अधिक 19000/- रु. 1). 2 HP से कम 15000/- रु.2.) 2 HP से अधिक  19000/- रु.
कटाई एवं गहाई उपकरण (3 HP से कम के इंजन/ इलेक्ट्रिक मोटर और 20 BHP से कम के ट्रेक्टर द्वारा संचालित)
मुंग फली फली स्ट्रिपर, थ्रेसर/मल्टी क्रॉप थ्रेसर, धान थ्रेसर, चाफ कटर, ब्रुश कटर, विन्नोविंग फैन रु. 20,000/-

 

रु. 16,000/-
कटाई एवं गहाई उपकरण (3-5 HP से कम के इंजन/ इलेक्ट्रिक मोटर और 20-35 BHP से कम के ट्रेक्टर द्वारा संचालित)
रिप्पर, मोवर, मेज़ शैलर, स्पाइरल ग्रेडर, इनफील्डर, मोवर शरेड्डर चाफ कटर रु. 20,000/- से 25,000/- रु. 16,000/- से 20,000/-
अवशेष प्रबंधन/ है और फोरेज़ के लिए उपकरण
गन्ना थ्रश कटर, नारियल फ्रोंड चोपर, है रेक, ब्लासर (गोल), ब्लासर (आयताकार), वुड चिप्पर्स, गन्ना रेटून मैनेजर, कपास स्टाल्क अपरूटर, स्ट्रा रिप्पर 1)      2 HP से कम 15000/- रु. 2)      2 HP से अधिक 19000/- रु. 1). 2 HP से कम 15000/- रु.2.) 2 HP से अधिक  19000/- रु.

 

अधिक जानकारी के लिए उद्यानिकी विभाग/कृषि विभाग  में वरिष्ठ उधान विकास अधिकारी/ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करे |

http://mpkrishi.mp.gov.in/hindisite/suvidhaye.aspx

http://www.mphorticulture.gov.in/schemes.php

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Subsidy on Agricultural Machinery and Equipments Part-1

कृषि मशीनरी और उपकरण पर अनुदान भाग-1 :-

कृषि मशीनरी का नाम अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (एससी, एसटी, छोटे और सीमान्त किसानों, महिलाओं आदि के लिए ) अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (अन्य के लिए)
ट्रेक्टर
08 से 20 HP 1 लाख रु 75,000/- रु.
20 से 70 HP 1.25 लाख रु 1 लाख रु.
पॉवर टिल्लर
8 BHP से कम 50,000/- रु. 40,000/- रु.
8 BHP से अधिक 75,000/- रु. 60,000/- रु.
राईस ट्रांसप्लान्टर
सेल्फ प्रोपलड राईस ट्रांसप्लान्टर (4 पंक्ति) 94,000/- रु. 75,000/-
सेल्फ प्रोपलड राईस ट्रांसप्लान्टर (4-8 पंक्तियों से अधिक )सेल्फ प्रोपलड राईस ट्रांसप्लान्टर (8-16 पंक्तियों से अधिक ) 2 लाख रु. 2 लाख रु.
सेल्फ प्रोपलड मशीनरी
रिप्पर-कम-बाइंडर 1.25 लाख रु. 1 लाख रु.
ऑटोमैटिक यूरिया ब्रिकेटिंग डीप प्लेसमेंट/ यूरिया एप्लीकेशन मशीन 63,000/- रु. 50,000/-
विशिष्ट सेल्फ प्रोपलड मशीनरी
रिप्पर एवं पोस्ट होल डिग्गर/ औगुर एवं पेंयुमैटिक/ अन्य प्लान्टर 63,000/- रु. 50,000/- रु.
सेल्फ प्रोपलड उद्यानिकी मशीनरी
फ्रूट प्लक्करस, ट्री प्रुनर्स, फ्रूट हार्वेस्टर, फ्रूट ग्रेडरस, ट्रैक ट्रोली, नर्सरी मीडिया फिलिंग मशीन, मल्टीपरपस हाइड्रोलिक सिस्टम, पावर आपरेटड उद्यानिकी टूल्स फॉर प्रूनिंग, बन्डिंग, ग्रेडिंग, शेयरिंग आदि| 1.25 लाख रु. 1 लाख रु.

 

अधिक जानकारी के लिए उद्यानिकी विभाग/कृषि विभाग  में वरिष्ठ उधान विकास अधिकारी/ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करे |

http://mpkrishi.mp.gov.in/hindisite/suvidhaye.aspx

http://www.mphorticulture.gov.in/schemes.php

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Subsidy on Pomegranate cultivation

अनार क्षेत्र विस्तार:- परियोजना अंतर्गत अनार टिश्यु कल्चर पौध रोपण मय ड्रीप इरीगेशन हेतु प्रति हेक्टेयर निर्धारित इकाई लागत राशि रु. 1.50 लाख पर 50% अनुदान राशि रुपये 0.75 लाख का प्रावधान है| अनुदान 3 वर्षो में 60:20:20 के मान से प्रथम वर्ष क्रमश: राशि रु. 45 हजार एवं अनुरक्षण पर द्वितीय एवं तृतीय वर्ष 15-15 हजार 80% पौधे जीवित होने पर देय है| प्रति कृषक 0.5 हेक्टेयर से अधिकतम 5.00 हेक्टेयर तक पौध रोपण की पात्रता है| योजना समस्त जिलो में लागू है| आवेदन के लिए ऑन लाईन पंजीयन करवाए और वरिष्ठ उधान विकास अधिकारी से संपर्क करे|

http://www.mphorticulture.gov.in/schemes.php

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Subsidy on Medicinal and Aromatic Crops

औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना:- योजना के तहत कृषक को स्वेच्छा से क्षेत्र के अनुकूल औषधीय एवं सुगंधित फसल के क्षैत्र विस्तार हैतु फसलवार 20 से 75% तक का अनुदान देय है| प्रत्येक कृषक को योजनान्तर्गत 0.25 हेक्टर से 2 हेक्टर तक लाभ देने का प्रावधान है | फसलवार अनुदान विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. फसल का नाम अनुदान राशि( रूपये में)
1. आंवला 13,000/-
2. अश्वगंधा 5,000/-
3. बेल 20,000
4. कोलियस 8,600/-
5. गुडमार 5000/-
6. कालमेघ 5000/-
7. सफेद मुसली 62,500/-
8. सर्पगंधा 31,250/-
9. शतावर 12,500/-
10. तुलसी 6,000/-

आवेदन के लिए ऑन लाईन पंजीयन करवाए और वरिष्ठ उधान विकास अधिकारी से संपर्क करे|

http://www.mphorticulture.gov.in/schemes.php

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Subsidy on Horticultural Machinery

उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना:- कृषक जो आधुनिक यंत्रो का उपयोग उद्यानिकी फसलो में करना चाहते है उन्हें ऐसे यंत्रो पर इकाई लागत का 50% या अधिकतम निम्नानुसार अनुदान देय है-

क्र. उद्यानिकी मशीनरी अधिकतम अनुदान राशि
1 आलू प्लान्टर/डीगर के लिए 30000.00
2 लहसुन/प्याज प्लान्टर/डीगर 30000/-
3 ट्रेक्टर माउणटेड ऐगेब्लास्टर स्प्रेयर के लिए 75,000/-
4 पॉवर आपरेटेड प्रुनिग मशीन के लिए 20000/-
5 फोगिंग मशीन के लिए 10000/-
6 मल्च लेइंग मशीन 30000/-
7 पॉवर टिलर के लिए 75,000
8 पॉवर वीडर के लिए 50,000/-
9 ट्रेक्टर विथ रोटावेटर 1,50,000/-
10 प्याज/लहसुन मार्कर 500/-
11 पोस्ट होल डीगर 50,000/-
12 ट्री प्रुनर 45,000/-
13 प्लांट हेज ट्रिगर 35,000/-
14 मिस्ट ब्लोअर 30,000/-
15 पॉवर स्प्रे पम्प 25,000/-

आवेदन के लिए ऑन लाईन पंजीयन करवाए और वरिष्ठ उधान विकास अधिकारी से संपर्क करे|

http://www.mphorticulture.gov.in/schemes.php

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Subsidy for vegetable production

सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना:- सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत उन्नत/संकर सब्जी फसल के लिए इकाई लागत का 50% बीज वाली फसलो हैतु अधिकतम 10000/- रुपये प्रति हेक्टेयर तथा सब्जी की कंदवाली फसल जैसे:- आलू, अरबी के लिए अधिकतम रुपये 30,000/- प्रति हेक्टेयर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है योजना में एक कृषक को 0.25 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक का लाभ दिया जा सकता है| सभी वर्ग के कृषक लाभ ले सकते है | आवेदन के लिए ऑन लाईन पंजीयन करवाए और वरिष्ठ उधान विकास अधिकारी से संपर्क करे|

http://www.mphorticulture.gov.in/schemes.php

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Subsidy for Fruit Planting

प्रदेश की भूमि, जलवायु, तथा सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर यह योजना प्रदेश में संचालित है | योजना में कृषकों को आम, अमरुद, संतरा, मोसम्बी, सीता फल, बेर, चीकू एवं अंगूर, टिशु कल्चर पध्दति से उत्पादित अनार, स्ट्राबेरी एवं केला, संकर बीज से उत्पादित मुनगा एवं पपीता तथा बीज से उत्पादित नीम्बू के उच्च एवं अति उच्च सघनता के ड्रिप सहित फल पौध रोपण पर कृषकों को इकाई लागत का 40% अनुदान 60:20:20 के अनुपात में तीन वर्षो में देय है| योजना के अंतर्गत प्रत्येक कृषक को 0.25 से 4.00 हेक्टेयर तक फल पौध रोपण पर अनुदान देय है|

अधिक जानकारी के लिए उधानिकी विभाग में वरिष्ठ उधान विकास अधिकारी से संपर्क करे |

स्त्रोत:- http://www.mphorticulture.gov.in/schemes.php

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Subsidy in Balram Taal Yojana

योजना 

इस योजना का लक्ष्य सतही तथा भूमिगत जल की उपलब्धता को सम्रध्द करना है| ये तालाब किसानो द्वारा स्वयं के खेतो पर बनाये जाते हैं जो की फसलो में जीवन रक्षक सिंचाई में उपयोगी साबित होते हैं| बलराम तालाब भू जल संवर्धन तथा पास के कुओं और नलकूपों को चार्ज करने के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिध्द हुए है|

किसे लाभ मिलेगा ?

योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में संचालित है, जिसमे सभी वर्ग के किसानो को ताल निर्माण के लिए अनुदान दिया जाता है योजना का लाभ चयनित कृषक केवल एक बार ही ले सकते है |

कैसे लाभ ले सकते है ?

इच्छुक कृषकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को ताल बनाने हेतु दिए गए आवेदन के आधार पर उनका पंजीयन किया जाता है| ताल की तकनीकी स्वीकृति जिला पंचायत/ जनपद पंचायत द्वारा प्रदान की जाती है| अनुदान हेतु ताल निर्माण होने पर प्रथम आये- प्रथम पाए के आधार पर वरीयता दी जाती है |

क्या लाभ मिलेगा ?

बलराम ताल के निर्माण कार्य की प्रगति एवं मूल्यांकन के आधार पर पात्रतानुसार निम्न वित्तीय सहायता का प्रावधान है:

अनुदान

  • सामान्य वर्ग के कृषको को लागत का 40% अधिकतम 80,000/-
  • लघु सीमान्त कृषको के लिए लागत का 50% अधिकतम 80,000/-
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों को लागत का 75% अधिकतम 1,00,000/-

Source:-http://mpkrishi.mp.gov.in/hindisite/suvidhaye.aspx

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Goat farming loan from Nabard

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