31 जनवरी तक चुकाएं ऋण और पाएं 90 प्रतिशत तक की छूट

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऋण समाधान योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत ऋण बकायादारों को एक बड़ी राहत दी गई है। 31 जनवरी 2021 से पहले ऋण जमा कराने वालों को 90 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यानी अब पुराने बकायादारों ने जो ऋण ले रखा है, केवल 10 प्रतिशत राशि की अदायगी कर ऋण मुक्त हो जाएंगे। 31 जनवरी 2021 तक एक मुश्त ऋण समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं और कर्ज को चुकता कर सकते हैं। लोन श्रेणी एनपीए के अनुसार, बकायादारों सन्दिग्ध खाता 1, सन्दिग्ध खाता 2, संदिग्ध खाता 3 में 90 प्रतिशत तक माफी ले सकते हैं।

किस प्रकार से लोन पर मिलेगा योजना का लाभ।

इस योजना के तहत आवास लोन को छोड़कर कृषि, व्यवसाय आदि किसी भी तरह के एनपीए लोन पर छूट दी जाएगी। बैंक डिफाल्टर आवेदन के साथ कुल बकाया के 10 प्रतिशत राशि जमा करके माफी योजना का लाभ ले सकते हैं। दोषी को 31 जनवरी तक आवेदन देने पर बैंक द्वारा अतिरिक्त 5 से 15 प्रतिशत तक बतौर प्रोत्साहन राशि लाभ मिल सकता है। डिफाल्टर  बैंक से संपर्क करके अपने एनपीए खाता से सबंधित जानकारी ले प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि कृषि लोन लेने वाले किसानों को इस योजना का अधिक लाभ मिल पाएगा |

ऋण समाधान होने के लीये पात्र।

भारतीय स्टेट बैंक के सहायक प्रबंधक के अनुसार, ऐसा ऋण खाता जो 31 दिसंबर 2019 या उससे पूर्व एनपीए में वर्गीकृत हो चुका हो, प्रति ऋणी कुल बकाया 20 लाख रुपए तक हो, इस तरह के सभी खाते ऋण समाधान योजना में पात्र हैं |

कहाँ संपर्क करना है?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप अपनी गृह शाखा या SBI की निकटतम शाखा से संपर्क कर सकते हैं। आप सीमित समय के लिए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

स्त्रोत: – कृषि जागरण

 

 

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