राज्यसभा में कृषि विधेयक पारित, किसानों को अपनी उपज तय मंडियों से बाहर बेचने की मिली छूट

20 सितम्बर को राज्यसभा में दो कृषि विधेयकों को पारित कर दिया गया है। इसमें दो बिल हैं, पहला है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 और दूसरा है कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020।

प्रस्तावित कानून से किसानों को अपने उत्पाद तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट दी जाएगी। इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज के लिये प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई शुल्क नहीं ली जाएगी।

यह विधेयक किसानों को अपनी उपज बेचने में आने वाले खर्च को कम करेगा साथ ही उन्हें उपज के लिए बेहतर मूल्य दिलाने में भी मदद करेगा। इस विधेयक की मदद से जहां ज्यादा उत्पादन हुआ है उन क्षेत्र के किसान कम उत्पादन वाले दूसरे प्रदेशों में अपनी कृषि उपज बेचकर बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे।

स्रोत: नवभारत टाइम्स

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