बकरी पालन व्यवसाय पर भारी सब्सिडी, जल्द करें आवेदन

अगर आप बकरी पालन व्यवसाय शुरु करना चाहते हैं तो, यह खबर आपके लिए है। मध्यप्रदेश सरकार बकरी पालन के लिए एक योजना चला रही है। जिसके तहत सरकार इच्छुक किसानों को व्यवसाय के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। बता दें कि इस योजना का उद्देश्य बकरी पालन व्यवसाय को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए सरकार बैंक द्ववारा किसान को ऋण उपलब्ध कराएगी। इतना ही नहीं, इस पर सब्सिडी का लाभ किसानों को दिया जाएगा। जो कि प्रदेश के सभी जिलों में समान रूप से संचालित है।

योजना से मिलने वाले लाभ
इस योजना के तहत हर नस्ल की बकरियों के लिए अलग-अलग सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा इसमें नर बकरा खरीदने के लिए भी सब्सिडी देने की योजना है। इसी के साथ ही फार्म स्थापित करने के बाद बकरियों के आहार के हिसाब से राशि दी जाएगी। यह राशि 3 महिने के हिसाब से भी प्रदान की जाएगी। इस योजना की खास बात यह है कि, व्यवसाय शुरु करने के लिए ईकाई लागत का मात्र 10 प्रतिशत पैसा ही खुद खर्च करना होगा। बाकी 90 प्रतिशत की राशि की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी।

बकरी पालन योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य राज्य में देशी बकरियों की नस्ल को बढ़ावा देना, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना साथ ही इस योजना मुख्य उद्देश्य राज्य में मांस एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है।

व्यवसाय शुरु करने के लिए पात्रता
इसके लिए आवेदक को बकरी पालन का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ ही इस व्यवसाय को शुरु करने के लिए कम से कम 10 बकरियों का होना जरूरी है। वहीं यह लाभ राज्य के सभी वर्ग के भूमिहीन, कृषि मजदूर, सीमांत एवं लघु किसानों को दिया जाएगा।

योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
बकरी पालन योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य के किसान मध्यप्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग की वेबसाइट http://www.mpdah.gov.in/schemes.php पर क्लिक कर योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य के किसान अपने जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी या पशु औषधालय प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं।

स्रोत: ट्रैक्टर जंक्शन

कृषि एवं किसानों से सम्बंधित लाभकारी सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियों के लिए ग्रामोफ़ोन के लेख प्रतिदिन जरूर पढ़ें। इस लेख को नीचे दिए शेयर बटन से अपने मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें।

Share

See all tips >>