इस दिवाली 50% अनुदान पर करें ट्रैक्टर की खरीदी, जानें आवेदन प्रक्रिया

कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर सबसे महत्वपूर्ण साधन है, इसकी मदद से खेती से जुड़े ज्यादातर काम आसान हो जाते हैं। जिसके चलते सभी किसानों को इसकी आवश्यकता होती है, हालांकि आर्थिक तंगी के चलते कई किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते हैं। किसानों की इस जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना शुरू की है।

इस योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को ट्रैक्टर खरीदी पर सरकार द्वारा 20% से 50% तक की सब्सिडी दी जाती है, जो कि ट्रैक्टर की लागत मूल्य पर दी जाती है। इसके अलावा ट्रैक्टर खरीदी से जुड़ी जीएसटी और अन्य खर्चे किसानों को करने होते हैं। 

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास आवश्यक पात्रता होनी चाहिए, जो कि इस प्रकार है-  

  • किसान का भारतीय निवासी होना अनिवार्य है।

  • आवेदक के पास खुद की वैध कृषि भूमि होनी चाहिए।

  • किसी भी बैंक में अकाउंट होना जरूरी है, जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

  • आवेदक के परिवार की सालाना आय 1 लाख 50 हजार रूपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज-

  • किसानों का भूमिहीन खसरा

  • भूमि की खतौनी की फोटोकॉपी

  • आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर एवं पहचान पत्र 

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • भूमि दस्तावेज

इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें 

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ उठाने के लिए किसान जन सेवा केंद्र व कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

स्रोत: कृषि जागरण

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