फसल क्षति पर किसानों को मिलता है मुआवजा, जानें किस योजना से मिलेगी मदद

PM Crop Insurance Scheme

भारत हमेशा से एक कृषि प्रधान देश रहा है। वर्तमान समय में भी देश की करीब 70% जनसँख्या खेती-किसानी के माध्यम से अपना गुजर-बसर कर रही है। हालाँकि कई बार किसानों को फसल क्षति की वजह से भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। किसानों की इस समस्या को दूर करने के उद्देश्य से सरकार एक खास योजना चला रही है। इस योजना की मदद से किसान को फसल क्षति का मुआवजा मिल जाता है। इस योजना का नाम है फसल बीमा योजना। गौरतलब है की इस योजना के तहत किसानों को हर वर्ष प्रीमियम देना होता है।

इस योजना के अंतर्गत अगर आपकी फसल ओलावृष्टि और भारी बारिश की वजह से खराब हुई हो तब किसान को सरकार की तरफ से फसल क्षति का मुआवजा दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत उन्हीं किसानों को मुआवजा मिलता है, जो फसल बर्बाद होने पर 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचना देते हैं। फसल बीमा से जुड़ी सभी जानकारी का हल प्राप्त करने के लिए सरकार की तरफ से टोल फ्री नंबर-14447 जारी किया है जिसपर कॉल कर किसान अपनी समस्या बता सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।

स्रोत: कृषि जागरण

कृषि एवं किसानों से सम्बंधित लाभकारी सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियों के लिए ग्रामोफ़ोन के लेख प्रतिदिन जरूर पढ़ें। इस लेख को नीचे दिए शेयर बटन से अपने मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें।

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रबी फसलों का करवा लें बीमा, फसल क्षति की होगी भरपाई

Get insurance for Rabi crops, crop damage will be compensated

किसान भाई वर्तमान में रबी फसलों की बुआई में व्यस्त हैं। पर इस व्यस्तता के बीच किसान भाई अपनी फसलों का बीमा करवाना ना भूले। इससे आपकी फसल को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति में मदद मिल जाती है और आपको ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता है।

किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी मौसम 2020-21 की फसलों के लिये बीमा करवा सकते हैं। बीमा करवाने की आखिरी तारिख 31 दिसम्बर 2020 है। बता दें की खरीफ सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा करवाने वाले किसानों को फसल क्षति की भरपाई की गई थी।

अगर आप फसल बीमा करवाते हैं तो प्राकृतिक आग (आकाशीय बिजली गिरना), बादल फटना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, अंधड़, टेम्पेस्ट, हरीकेन, टोरनेडो, बाढ़, जल भराव, भू-स्खलन, सूखा, कीट व्याधियाँ इत्यादि से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई आप बीमा से प्राप्त कर सकते हैं।

फसल बीमा करवाने हेतु आप एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के टोल फ्री नम्बर 18002337115 पर संपर्क कर सकते हैं। रबी वर्ष 2020-21 के लिये जारी की गई अधिसूचना http://govtpressmp.nic.in/history-gazette-extra-2020.html पर उपलब्ध है।

स्रोत: कृषक जागरण

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से दें अपनी फसल को सुरक्षा, जल्द कराएं पंजीकरण

Give protection to your crop with PMFBY, get registration soon

किसान रबी फसलों की बुआई के कार्य में लगे हैं। ऐसे में अपनी फसलों को भविष्य की प्राकृतिक आपदाओं से बचाने हेतु फसलों का बीमा करवाना भी जरूरी होता है। ऐसा करने से फसल क्षति होने पर उसकी भरपाई की जाती है। फसल क्षति की भरपाई के लिए ही सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाती है। इस योजना के अंतर्गत फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की पूरे फसल चक्र में फसल की सुरक्षा होती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2020-21 के अंतर्गत पंजीकरण का कार्य शुरू हो गया है। ज्यादातर राज्यों में किसान 15 दिसम्बर 2020 तक बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं।

स्रोत: किसान समाधान

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ये है फसल बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख़, जल्द करें रजिस्ट्रेशन और उठायें लाभ

Crop Insurance

बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अक्सर किसानों की फसल प्रभावित होती है। किसानों को होने वाले इन्हीं नुकसानों से बचाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस साल के लिए फसल बीमा योजना की आखिरी तारीख आ चुकी है। खरीफ फ़सलों के लिए जो किसान इसका लाभ पाना चाहते हैं वे अपनी फ़सलों का बीमा 31 जुलाई 2020 तक कर लें।

जो ऋणी किसान फसल बीमा कि सुविधा नहीं लेना चाहते हैं वो अपने बैंक की शाखा में 7 दिन पूर्व इसकी लिखित सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा गैर ऋणी किसान स्वयं भी अपना फसल बीमा कर सकते हैं। इसके लिए इन किसानों को सी एस सी, बैंक, एजेंट अथवा बीमा पोर्टल का उपयोग करना होगा। 

कैसे करें आवेदन?

इसका आवेदन आप बैंक के माध्यम से और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन देने के लिए https://pmfby.gov.in/ लिंक पर जाकर फॉर्म भरें। इसके आवेदन के लिए एक फोटो और पहचान पात्र हेतु पैन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड की जरुरत होती है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए भी एक दस्तावेज़ जरूरी होता है जिसके लिए किसान को खेती से जुड़े दस्तावेज़ और खसरा नंबर दिखाने होते हैं। फसल की बुआई हुई है इसकी सत्यता हेतु प्रधान, पटवारी या फिर सरपंच का पत्र देना होता है। एक कैंसिल चेक भी देना होता है ताकि क्लेम की राशि खाते में सीधे आए। 

स्रोत: कृषि जागरण

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फसल बीमा योजना: जरूरी दस्तावेज़ों के साथ करें आवेदन, फसल के नुकसान पर होगी भरपाई

Crop Insurance

बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अक्सर किसानों की फसल प्रभावित होती है। इससे बचने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की थी। इस योजना से किसान अपने फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। यह योजना साल 2016 में शुरू हुई जिससे अब तक देश के करोड़ो किसान लाभान्वित हो चुके हैं।

कैसे करें आवेदन?
इसका आवेदन आप बैंक के माध्यम से और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन देने के लिए https://pmfby.gov.in/ लिंक पर जाकर फॉर्म भरें। इसके आवेदन के लिए एक फोटो और पहचान पात्र हेतु पैन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड की जरुरत होती है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए भी एक दस्तावेज़ जरुरी होता है जिसके लिए किसान को खेती से जुड़े दस्तावेज़ और खसरा नंबर दिखाने होते हैं। फसल की बुआई हुई है इसकी सत्यता हेतु प्रधान, पटवारी या फिर सरपंच का पत्र देना होता है। एक कैंसिल चेक भी देना होता है ताकि क्लेम की राशि खाते में सीधे आए।

स्रोत: नई दुनिया

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