Subsidy on Pomegranate cultivation

अनार क्षेत्र विस्तार:- परियोजना अंतर्गत अनार टिश्यु कल्चर पौध रोपण मय ड्रीप इरीगेशन हेतु प्रति हेक्टेयर निर्धारित इकाई लागत राशि रु. 1.50 लाख पर 50% अनुदान राशि रुपये 0.75 लाख का प्रावधान है| अनुदान 3 वर्षो में 60:20:20 के मान से प्रथम वर्ष क्रमश: राशि रु. 45 हजार एवं अनुरक्षण पर द्वितीय एवं तृतीय वर्ष 15-15 हजार 80% पौधे जीवित होने पर देय है| प्रति कृषक 0.5 हेक्टेयर से अधिकतम 5.00 हेक्टेयर तक पौध रोपण की पात्रता है| योजना समस्त जिलो में लागू है| आवेदन के लिए ऑन लाईन पंजीयन करवाए और वरिष्ठ उधान विकास अधिकारी से संपर्क करे|

http://www.mphorticulture.gov.in/schemes.php

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Subsidy on Medicinal and Aromatic Crops

औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना:- योजना के तहत कृषक को स्वेच्छा से क्षेत्र के अनुकूल औषधीय एवं सुगंधित फसल के क्षैत्र विस्तार हैतु फसलवार 20 से 75% तक का अनुदान देय है| प्रत्येक कृषक को योजनान्तर्गत 0.25 हेक्टर से 2 हेक्टर तक लाभ देने का प्रावधान है | फसलवार अनुदान विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. फसल का नाम अनुदान राशि( रूपये में)
1. आंवला 13,000/-
2. अश्वगंधा 5,000/-
3. बेल 20,000
4. कोलियस 8,600/-
5. गुडमार 5000/-
6. कालमेघ 5000/-
7. सफेद मुसली 62,500/-
8. सर्पगंधा 31,250/-
9. शतावर 12,500/-
10. तुलसी 6,000/-

आवेदन के लिए ऑन लाईन पंजीयन करवाए और वरिष्ठ उधान विकास अधिकारी से संपर्क करे|

http://www.mphorticulture.gov.in/schemes.php

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Subsidy on Horticultural Machinery

उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना:- कृषक जो आधुनिक यंत्रो का उपयोग उद्यानिकी फसलो में करना चाहते है उन्हें ऐसे यंत्रो पर इकाई लागत का 50% या अधिकतम निम्नानुसार अनुदान देय है-

क्र. उद्यानिकी मशीनरी अधिकतम अनुदान राशि
1 आलू प्लान्टर/डीगर के लिए 30000.00
2 लहसुन/प्याज प्लान्टर/डीगर 30000/-
3 ट्रेक्टर माउणटेड ऐगेब्लास्टर स्प्रेयर के लिए 75,000/-
4 पॉवर आपरेटेड प्रुनिग मशीन के लिए 20000/-
5 फोगिंग मशीन के लिए 10000/-
6 मल्च लेइंग मशीन 30000/-
7 पॉवर टिलर के लिए 75,000
8 पॉवर वीडर के लिए 50,000/-
9 ट्रेक्टर विथ रोटावेटर 1,50,000/-
10 प्याज/लहसुन मार्कर 500/-
11 पोस्ट होल डीगर 50,000/-
12 ट्री प्रुनर 45,000/-
13 प्लांट हेज ट्रिगर 35,000/-
14 मिस्ट ब्लोअर 30,000/-
15 पॉवर स्प्रे पम्प 25,000/-

आवेदन के लिए ऑन लाईन पंजीयन करवाए और वरिष्ठ उधान विकास अधिकारी से संपर्क करे|

http://www.mphorticulture.gov.in/schemes.php

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Subsidy for Fruit Planting

प्रदेश की भूमि, जलवायु, तथा सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर यह योजना प्रदेश में संचालित है | योजना में कृषकों को आम, अमरुद, संतरा, मोसम्बी, सीता फल, बेर, चीकू एवं अंगूर, टिशु कल्चर पध्दति से उत्पादित अनार, स्ट्राबेरी एवं केला, संकर बीज से उत्पादित मुनगा एवं पपीता तथा बीज से उत्पादित नीम्बू के उच्च एवं अति उच्च सघनता के ड्रिप सहित फल पौध रोपण पर कृषकों को इकाई लागत का 40% अनुदान 60:20:20 के अनुपात में तीन वर्षो में देय है| योजना के अंतर्गत प्रत्येक कृषक को 0.25 से 4.00 हेक्टेयर तक फल पौध रोपण पर अनुदान देय है|

अधिक जानकारी के लिए उधानिकी विभाग में वरिष्ठ उधान विकास अधिकारी से संपर्क करे |

स्त्रोत:- http://www.mphorticulture.gov.in/schemes.php

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Subsidy in Balram Taal Yojana

योजना 

इस योजना का लक्ष्य सतही तथा भूमिगत जल की उपलब्धता को सम्रध्द करना है| ये तालाब किसानो द्वारा स्वयं के खेतो पर बनाये जाते हैं जो की फसलो में जीवन रक्षक सिंचाई में उपयोगी साबित होते हैं| बलराम तालाब भू जल संवर्धन तथा पास के कुओं और नलकूपों को चार्ज करने के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिध्द हुए है|

किसे लाभ मिलेगा ?

योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में संचालित है, जिसमे सभी वर्ग के किसानो को ताल निर्माण के लिए अनुदान दिया जाता है योजना का लाभ चयनित कृषक केवल एक बार ही ले सकते है |

कैसे लाभ ले सकते है ?

इच्छुक कृषकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को ताल बनाने हेतु दिए गए आवेदन के आधार पर उनका पंजीयन किया जाता है| ताल की तकनीकी स्वीकृति जिला पंचायत/ जनपद पंचायत द्वारा प्रदान की जाती है| अनुदान हेतु ताल निर्माण होने पर प्रथम आये- प्रथम पाए के आधार पर वरीयता दी जाती है |

क्या लाभ मिलेगा ?

बलराम ताल के निर्माण कार्य की प्रगति एवं मूल्यांकन के आधार पर पात्रतानुसार निम्न वित्तीय सहायता का प्रावधान है:

अनुदान

  • सामान्य वर्ग के कृषको को लागत का 40% अधिकतम 80,000/-
  • लघु सीमान्त कृषको के लिए लागत का 50% अधिकतम 80,000/-
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों को लागत का 75% अधिकतम 1,00,000/-

Source:-http://mpkrishi.mp.gov.in/hindisite/suvidhaye.aspx

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