किसानों को राहत देने के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा निर्णय किया गया है। सहकारी भूमि विकास बैंकों से लोन लेने वाले किसानों के हित में एक मुश्त समझौता योजना की स्वीकृति दी गई है।
इसके अंतर्गत लोन लेने वाले अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज एवं दंडनीय ब्याज को 50% तक माफ कर दिया गया है। इस निर्णय के बाद अब किसानों को ब्याज के रूप में करीब 239 करोड़ रुपए कम देने होंगे।
इसके साथ ही ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को किसान की मृत्यु की तारीख से सम्पूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है।
स्रोत: कृषि जागरण
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