मध्यप्रदेश सरकार राज्य की बेटियों की शादी के लिए ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’ चला रही है। इस योजना के माध्यम से बेटी की शादी के लिए 55 हजार रूपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे पहले योजना में 51 हजार रूपए की नगद राशि लाभार्थी को दी जाती थी। अब सरकार ने राशि को बढ़ाने के साथ ही इसे भेंट सामग्री के रूप में देने का फैसला किया है।
इसके अनुसार केवल गरीब परिवार से संबंध रखने वाली बेटियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। जहां शादी कर रही लड़की की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी जरूरी है। इसके साथ ही लड़की से शादी कर रहे लड़के की उम्र 21 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा जिन माता-पिता का तलाक हो गया हो, वह भी अपनी बेटियों के लिए इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही लड़की का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है।
इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। अगर आप भी इस योजना के तहत पात्रता रखते हैं तो जल्द आवेदन कर इसका लाभ उठाएं।
स्रोत: नवभारत टाइम्स
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