राजस्थान सरकार ने किसानों की फसलों को नीलगाय, जंगली सूअर और अन्य आवारा पशुओं से बचाने के लिए ‘तारबंदी योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को 50-70% तक की सब्सिडी दी जाती है ताकि वे अपनी कृषि भूमि की चारदीवारी या तारबंदी कर सकें। पहले इस योजना का लाभ सिर्फ उन किसानों को मिलता था जिनके पास कम से कम 1.5 हेक्टेयर जमीन होती थी, लेकिन अब नए दिशा-निर्देशों के अनुसार 2 बीघा (0.5 हेक्टेयर) जमीन वाले किसान भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। इससे छोटे किसानों को भी अपनी फसल की सुरक्षा और बेहतर उत्पादन में मदद मिलेगी।
कैसे मिलेगा लाभ और कौन कर सकता है आवेदन?
तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए किसान ‘राज किसान साथी’ पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, जन आधार, भूमि के स्वामित्व प्रमाणपत्र और बैंक विवरण जैसे दस्तावेज़ जरूरी होंगे। लघु और सीमांत किसानों को 60% तक (अधिकतम ₹48,000) और सामान्य किसानों को 50% तक (अधिकतम ₹40,000) की सब्सिडी मिलेगी। सामुदायिक आवेदन करने वाले किसानों के समूह को 70% तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, उनकी आय बढ़ाने और कृषि कार्यों को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
स्रोत: कृषि जागरण
Shareकृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए रोजाना पढ़ते रहें ग्रामोफ़ोन के लेख। आज की जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें।