कई राज्य सरकारें ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के तहत किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी लाभ प्रदान करती हैं। अलग-अलग राज्यों में ट्रैक्टरों को वहां के नियमों के मुताबिक सब्सिडी दिया जाता है। आइये जानते हैं ट्रैक्टर खरीदने पर किस राज्य में कितनी सब्सिडी मिलती है?
मध्य प्रदेश में किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 20 से 50 फीसदी तक सब्सिडी मिलती है। इस हेतु मध्य प्रदेश की अधिकारी वेबसाइट https://dbt.mpdage.org/eng_index.aspx पर आवेदन किया जा सकता है। बता दें की इस योजना के तहत किसान को ट्रैक्टर के लिए केवल एक बार ही सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए जरूरी है कि किसान को पिछले सात साल से किसी भी योजना के तहत सरकारी सहायता का लाभ नहीं मिला हो।
यूपी सरकार इस योजना के तहत किसानों को 20 एचपी से कम के ट्रैक्टर, 8 एचपी से कम के पावर टिलर और 8 एचपी से अधिक के पावर टिलर पर कृषि मशीनरी की खरीद पर बागवानी विभाग द्वारा सब्सिडी दी जाती है। इसमें 20 एचपी तक के ट्रैक्टर पर सामान्य वर्ग के किसानों को 75,000 रुपये और अनुसूचित वर्ग के किसानों को 1,00000 रुपये तक का बोनस दिया जाता है।
हरियाणा में किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर अधिकतम 50 फीसदी सब्सिडी मिलती है। यह सहायता अनुसूचित कृषकों को दी जाती है। जनवरी 2023 में, पानीपत में अनुसूचित जाति के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्राप्त आवेदनों में से लाभार्थी किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया गया। इधर, चयनित किसानों को ड्रा फीस के लिए पंजीकरण शुल्क के रूप में 10,000 रुपये जमा करना अनिवार्य हो गया है ताकि जरूरतमंद किसान इसका लाभ उठा सकें।
राजस्थान में मुफ्त ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी की योजना के जरिए किसानों को खेती के लिए बेहद कम किराए पर ट्रैक्टर दिए जाते हैं। इसके तहत किसानों को कटाई, थ्रेसिंग और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी प्रदान की जाती है।इस योजना के तहत अब तक 10 हजार से ज्यादा किसानों ने मुफ्त कृषि यंत्र के लिए आवेदन किया है।
स्रोत: हरदम हरियाणा न्यूज़
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