खेती को आसान और ज्यादा उत्पादक बनाने के लिए ट्रैक्टर एक अहम भूमिका निभाता है। हालांकि, आर्थिक रूप से कमजोर किसान अपने लिए ट्रैक्टर खरीदने में सक्षम नहीं होते। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को 20% से 50% तक की सब्सिडी दी जाती है।
क्या है प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना?
यह योजना उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए है जो ट्रैक्टर खरीदने में सक्षम नहीं हैं। इस योजना के तहत सरकार किसानों को 2WD और 4WD ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी देती है, जिससे खेती के कार्य आसान हो जाते हैं।
योजना के लाभ:
-
50% तक की सब्सिडी: सरकार ट्रैक्टर की कीमत का आधा खर्च उठाती है।
-
खेती होगी आसान: ट्रैक्टर से जुताई, बुवाई और अन्य कृषि कार्य तेजी से किए जा सकते हैं।
-
कम लागत, ज्यादा उत्पादन: किराए पर ट्रैक्टर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे खर्च बचेगा।
-
आधुनिक कृषि को बढ़ावा: छोटे किसान भी उन्नत तकनीक से खेती कर सकेंगे।
कौन कर सकता है आवेदन?
-
आवेदन करने वाला व्यक्ति भारत का किसान होना चाहिए।
-
किसान के पास अपनी खेती योग्य जमीन होनी चाहिए।
-
सालाना आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
-
किसान के पास पहले से ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए।
जरूरी दस्तावेज:
-
आधार कार्ड
-
जमीन के स्वामित्व का प्रमाण
-
पहचान पत्र (पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस)
-
बैंक पासबुक
-
आय प्रमाण पत्र
कैसे करें आवेदन?
ऑनलाइन प्रक्रिया:
-
आधिकारिक कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
-
“प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना” के लिंक पर क्लिक करें।
-
आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
-
फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट जरूर लें।
ऑफलाइन प्रक्रिया:
अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में जाएं, आवेदन पत्र भरें और जरूरी दस्तावेज जमा करें।
अगर आप भी खेती को और आसान बनाना चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं और सरकारी सब्सिडी के साथ अपना ट्रैक्टर खरीदें!
स्रोत: कृषि जागरण
Shareऐसी ही और कृषि योजनाओं की जानकारी के लिए Gramophone से जुड़े रहें!