तारबंदी पर मिलेगा 48 हजार रूपए का अनुदान, यहां करें आवदेन

देश की एक बड़ी आबादी कृषि व्यवसाय पर निर्भर है। हालांकि खेती किसानी करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। किसान भाईयों को खेत में बुवाई से लेकर कटाई तक कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनमें छुट्टा पशुओं से फसल को होने वाला नुकसान भी शामिल है।  

फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए किसान खेतों में तारबंदी करवा देते हैं। जिस कारण आवारा पशु खेत में नहीं घुस पाते और फसल सुरक्षित रहती है। हालांकि छोटे वर्ग के किसान आर्थिक तंगी के चलते तारबंदी नहीं करवा पाते हैं। जिस कारण उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है।

किसानों की आर्थिक मदद के लिए राजस्थान सरकार तारबंदी योजना चला रही है। योजना के माध्यम से खेतों में तारबंदी के लिए सब्सिडी दी जाएगी, ताकि हर वर्ग का किसान आवारा पशुओं से अपनी फसल की सुरक्षा कर सके। जहां राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत लाभार्थी को 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए 48 हजार रूपए की अधिकतम राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सामान्य वर्ग के किसान को 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए 40 हजार रूपए देने की योजना है। 

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास 1.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होना जरूरी है। अगर आवेदक कृषि से जुड़ी कोई अन्य योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है तो, ऐसे आवदेक तारबंदी योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। बता दें कि राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के तहत तारबंदी योजना कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी है। इसके चलते राज्य सरकार ने अनुदान के लिए 30 मई से आवदेन मांगे हैं।

तारबंदी योजना का लाभ उठाने के लिए राजस्थान के कृषि विभाग की आधिकारिक पोर्टल ‘राजकिसान साथी’ पर जाएं। यहां पर तारबंदी योजना का फॉर्म डाउनलॉड करें। इसके बाद सारी जानकारियों को सावधानीपूर्वक भरकें जमा कर दें।

स्रोत: टीवी9 भारतवर्ष

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50% अनुदान पर खेतों में कराएं तारबंदी, जानेंं सरकार की योजना

फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए किसान खेतों में तारबंदी करवा देते हैं। तारबंदी के चलते आवारा पशु खेत में नहीं घुस पाते हैं। जिसकी वजह से फसल सुरक्षित रहती है। हालांकि छोटे वर्ग के किसान आर्थिक तंगी के चलते तारबंदी नहीं करवा पाते हैं। जिस कारण उन्हें काफी नुकसान पहुंचता है।

ऐसी स्थिति में इन किसानों की आर्थिक मदद हेतु राजस्थान सरकार ने तारबंदी योजना शुरू की है। इसके तहत राज्य सरकार तारबंदी कराने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है, ताकि हर वर्ग का किसान अपनी फसल की आवारा पशुओं से सुरक्षा कर सके। इस योजना के तहत लाभार्थी को 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए 40 हजार रूपए की अधिकतम राशि प्रदान की जाएगी।  

इसके लिए आवेदक के पास  0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होना जरूरी है। अगर आवेदक को कृषि से जुड़ी कोई अन्य योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है तो ऐसे में तारबंदी योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए राजस्थान के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां पर तारबंदी योजना का फॉर्म डाउनलॉड करें। इसके बाद सारी जानकारियों को सावधानीपूर्वक भरकर जमा कर दें।

स्रोत: कृषि जागरण

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