बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि: बिहार सरकार ने की प्रभावित किसानों के लिए सब्सिडी की घोषणा

फरवरी और मार्च में हुई बेमौसम की बारिश तथा ओलावृष्टि की वजह से यूपी और बिहार में अधिकांश फ़सलों को नुकसान पहुंचा। इस बारिश ने फ़सलों को नुकसान पहुँचाकर कई किसानों की उम्मीदों को तोड़ कर रख दिया। बहरहाल इस मामले में अब बिहार के किसानों के लिए एक राहत की खबर आई है।

बता दें की सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि सरकार प्रभावित फ़सलों के लिए प्रति हेक्टेयर 13,500 रुपये का मुआवजा प्रदान करेगी। इस उद्देश्य के लिए पहले ही 60 करोड़ रुपये का कोष स्वीकृत किया जा चुका है। इस राशि का उपयोग उन किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी प्रदान करने के लिए किया जाएगा, जिनकी फसल 24 से 26 फरवरी की बेमौसम बारिश से खराब हो गई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस बेमौसम बारिश ने 31,000 हेक्टेयर से अधिक फ़सलों को नुकसान पहुंचाया है।

राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार के अनुसार, एक बार दावों का सत्यापन पूरा हो जाने के बाद, 25 दिनों के भीतर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह अनुदान सिंचित खेत के लिए 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और असिंचित खेत के लिए 6,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान किया जाएगा। हालांकि, यह सब्सिडी अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि के लिए ही प्रदान की जाएगी।

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सरकार की बड़ी पहल, किसानों को कम्बाइन हार्वेस्टर पर भी मिलेगा 50 फीसद तक सब्सिडी

  • मध्यप्रदेश सरकार ने इस वर्ष से किसानों को कम्बाइन हार्वेस्टर खरीदने पर भी सब्सिडी देने का निर्णय लिया है.
  • किसानों को कृषि यंत्रों पर दिये जाने वाली सब्सिडी राशि में भी वृद्धि की गई है.
  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अब लघु, सीमांत, अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति तथा महिला किसानों को कृषि यंत्रों की खरीदी पर कीमत का 50 फीसद तथा अन्य किसानों को कीमत का 40 फीसद सब्सिडी दिया जाएगा.
  • इस ख़बर आइके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप https://dbt.mpdage.org/Eng_Index.aspx पर संपर्क कर सकते है.
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जाने कुसुम योजना के तहत सब्सीडी कैसे मिलेगी

  • कुसुम योजना के तहत सौर पैनल लगाने के लिए, किसानों को उपकरणों की कुल लागत का 10 प्रतिशत का भुगतान करना होता है। 
  • शेष राशि में से 30 प्रतिशत का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में किया जाएगा जबकि 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा। 
  •  शेष 30 प्रतिशत के लिए, किसान बैंकों से ऋण ले सकते हैं। सरकार भी किसानों को बैंकों से ऋण लेने में मदद करती है।
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डीएपी के दाम कम होने की संभावना

डीएपी के दाम कम होने की संभावना:-

पिछले दिनों में डीएपी उर्वरक के दाम उछाल सब्सिडी नीति न्यूट्रीएंट बेस्ड योजना में फास्फेट पर अनुदान में लगभग 27% की वृद्धि करना पड़ी थी | हालांकि केंद्र ने पोटाश पर अनुदान में लगभग 10% की कमी कर दी | केंद्र शासन के उर्वरक विभाग नई उर्वरक अनुदान नीति के क्रियान्वयन के लिए गाईड लाईन्स जारी करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि बोरोन तथा जिंक कोटेड फास्फोटिक अथवा पोटेशिक उर्वरकों पर क्रमशः 300 रु. व 500 रु. प्रति टन की दर से अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी| जिससे किसानों में इन सूक्ष्म तत्वों के उपयोग को भी बढ़ावा मिले| उर्वरक विभाग ने यह भी निर्देश दिए है कि इन उर्वरकों के निर्माता उर्वरक के बैग पर अनुदान राशि दर्शाते हुए एम आर पी आवश्यक रूप से प्रिंट करें| प्रिंटेड एम आर पी से अधिक दर पर उर्वरक बेचना दंडनीय अपराध होगा|

Source:- www.krishakjagat.org

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Subsidy on Agricultural Machinery and Equipments Part-2

कृषि मशीनरी और उपकरण पर अनुदान भाग-2 :-

कृषि मशीनरी का नाम अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (एससी, एसटी, छोटे और सीमान्त किसानों, महिलाओं आदि के लिए) अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (अन्य के लिए)
भूमि विकास, जुताई और सीड बैड तैयारी उपकरण
एमबी प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ, कल्टीवेटर, हैरो, लेवलर ब्लेड, केज व्हील ,फेर्रो ओपनर, रिज़र, वीड स्लेशर, लेज़र लैंड लेवलर, रिवरसबल मेकैनिकल प्लाऊ 1)              20 BHP से कम 15000/- रु.2)              20-35 BHP 19000/- रु. 1). 20 BHP से कम 12000/- रु.2.) 20-35 BHP 15000/- रु.
रोटोवेटर, रोटोपडलर, रिवरसेबल हाईड्रोलिक प्लाऊ 1)      20 BHP से कम 35000/- रु.2)      20-35 BHP 44000/- रु. 1.)    20 BHP से कम 28000/- रु.2.)    20-35 BHP 35000/- रु.
 डीजल प्लाऊ मशीन 20     BHP से कम 8000/- रु. 20-35 BHP 10000/- रु. 20 BHP से कम 6000/- रु.20-35 BHP 8000/- रु.
बुआई, रोपण, कटाई और खुदाई उपकरण
जीरो टिल सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल, रेज्ड बैड प्लान्टर, सीड ड्रील, आलू डिग्गर, ट्रेक्टर चालित रिप्पर, प्याज हार्वेस्टर, पोस्ट होल डिग्गर, आलू प्लान्टर, मुंग फली डिग्गर, स्ट्रिप टिल ड्रिल, राईस स्ट्रा चोपर, गन्ना कटर /स्ट्रिपर/ प्लान्टर, मल्टी क्राप प्लान्टर,  जीरो टिल मल्टी क्राप प्लान्टर, रिज फेर्रो प्लान्टर 1)      20 BHP से कम 15000/- रु. 2)      20-35 BHP 19000/- रु. 1). 20 BHP से कम 12000/- रु.2.) 20-35 BHP 15000/- रु.
टर्बो सीडर मेंयुमेट्रिक, मेंयुमेट्रिक सब्जी ट्रांसप्लान्टर, मेंयुमेट्रिक सब्जी सीडर, हैप्पी सीडर, एक्वा फर्टि सीड ड्रील, रेज्ड बैड प्लान्टर, मल्चर प्लास्टिक मल्च लेईंग मशीन, बीज उपचार ड्रम, सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल 1.0)  20 BHP से कम 35000/- रु.2.0)  20-35 BHP 44000/- रु. 1.)    20 BHP से कम 28000/- रु.2.)    20-35 BHP 35000/- रु.
अंतर कर्षण उपकरण
ग्रास/ वीड /स्लेसर, रिप्पर स्ट्रा चोपर, 1)    20 BHP से कम 15000/- रु. 2)      20-35 BHP 19000/- रु. 1). 20 BHP से कम 12000/- रु.2.) 20-35 BHP 15000/- रु.
पावर वीडर( इंजन चालित ) 1)      2 HP से कम 15000/- रु. 2)      2 HP से अधिक 19000/- रु. 1). 2 HP से कम 15000/- रु.2.) 2 HP से अधिक  19000/- रु.
कटाई एवं गहाई उपकरण (3 HP से कम के इंजन/ इलेक्ट्रिक मोटर और 20 BHP से कम के ट्रेक्टर द्वारा संचालित)
मुंग फली फली स्ट्रिपर, थ्रेसर/मल्टी क्रॉप थ्रेसर, धान थ्रेसर, चाफ कटर, ब्रुश कटर, विन्नोविंग फैन रु. 20,000/-

 

रु. 16,000/-
कटाई एवं गहाई उपकरण (3-5 HP से कम के इंजन/ इलेक्ट्रिक मोटर और 20-35 BHP से कम के ट्रेक्टर द्वारा संचालित)
रिप्पर, मोवर, मेज़ शैलर, स्पाइरल ग्रेडर, इनफील्डर, मोवर शरेड्डर चाफ कटर रु. 20,000/- से 25,000/- रु. 16,000/- से 20,000/-
अवशेष प्रबंधन/ है और फोरेज़ के लिए उपकरण
गन्ना थ्रश कटर, नारियल फ्रोंड चोपर, है रेक, ब्लासर (गोल), ब्लासर (आयताकार), वुड चिप्पर्स, गन्ना रेटून मैनेजर, कपास स्टाल्क अपरूटर, स्ट्रा रिप्पर 1)      2 HP से कम 15000/- रु. 2)      2 HP से अधिक 19000/- रु. 1). 2 HP से कम 15000/- रु.2.) 2 HP से अधिक  19000/- रु.

 

अधिक जानकारी के लिए उद्यानिकी विभाग/कृषि विभाग  में वरिष्ठ उधान विकास अधिकारी/ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करे |

http://mpkrishi.mp.gov.in/hindisite/suvidhaye.aspx

http://www.mphorticulture.gov.in/schemes.php

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Subsidy on Agricultural Machinery and Equipments Part-1

कृषि मशीनरी और उपकरण पर अनुदान भाग-1 :-

कृषि मशीनरी का नाम अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (एससी, एसटी, छोटे और सीमान्त किसानों, महिलाओं आदि के लिए ) अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (अन्य के लिए)
ट्रेक्टर
08 से 20 HP 1 लाख रु 75,000/- रु.
20 से 70 HP 1.25 लाख रु 1 लाख रु.
पॉवर टिल्लर
8 BHP से कम 50,000/- रु. 40,000/- रु.
8 BHP से अधिक 75,000/- रु. 60,000/- रु.
राईस ट्रांसप्लान्टर
सेल्फ प्रोपलड राईस ट्रांसप्लान्टर (4 पंक्ति) 94,000/- रु. 75,000/-
सेल्फ प्रोपलड राईस ट्रांसप्लान्टर (4-8 पंक्तियों से अधिक )सेल्फ प्रोपलड राईस ट्रांसप्लान्टर (8-16 पंक्तियों से अधिक ) 2 लाख रु. 2 लाख रु.
सेल्फ प्रोपलड मशीनरी
रिप्पर-कम-बाइंडर 1.25 लाख रु. 1 लाख रु.
ऑटोमैटिक यूरिया ब्रिकेटिंग डीप प्लेसमेंट/ यूरिया एप्लीकेशन मशीन 63,000/- रु. 50,000/-
विशिष्ट सेल्फ प्रोपलड मशीनरी
रिप्पर एवं पोस्ट होल डिग्गर/ औगुर एवं पेंयुमैटिक/ अन्य प्लान्टर 63,000/- रु. 50,000/- रु.
सेल्फ प्रोपलड उद्यानिकी मशीनरी
फ्रूट प्लक्करस, ट्री प्रुनर्स, फ्रूट हार्वेस्टर, फ्रूट ग्रेडरस, ट्रैक ट्रोली, नर्सरी मीडिया फिलिंग मशीन, मल्टीपरपस हाइड्रोलिक सिस्टम, पावर आपरेटड उद्यानिकी टूल्स फॉर प्रूनिंग, बन्डिंग, ग्रेडिंग, शेयरिंग आदि| 1.25 लाख रु. 1 लाख रु.

 

अधिक जानकारी के लिए उद्यानिकी विभाग/कृषि विभाग  में वरिष्ठ उधान विकास अधिकारी/ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करे |

http://mpkrishi.mp.gov.in/hindisite/suvidhaye.aspx

http://www.mphorticulture.gov.in/schemes.php

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Subsidy on Pomegranate cultivation

अनार क्षेत्र विस्तार:- परियोजना अंतर्गत अनार टिश्यु कल्चर पौध रोपण मय ड्रीप इरीगेशन हेतु प्रति हेक्टेयर निर्धारित इकाई लागत राशि रु. 1.50 लाख पर 50% अनुदान राशि रुपये 0.75 लाख का प्रावधान है| अनुदान 3 वर्षो में 60:20:20 के मान से प्रथम वर्ष क्रमश: राशि रु. 45 हजार एवं अनुरक्षण पर द्वितीय एवं तृतीय वर्ष 15-15 हजार 80% पौधे जीवित होने पर देय है| प्रति कृषक 0.5 हेक्टेयर से अधिकतम 5.00 हेक्टेयर तक पौध रोपण की पात्रता है| योजना समस्त जिलो में लागू है| आवेदन के लिए ऑन लाईन पंजीयन करवाए और वरिष्ठ उधान विकास अधिकारी से संपर्क करे|

http://www.mphorticulture.gov.in/schemes.php

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Subsidy on Medicinal and Aromatic Crops

औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना:- योजना के तहत कृषक को स्वेच्छा से क्षेत्र के अनुकूल औषधीय एवं सुगंधित फसल के क्षैत्र विस्तार हैतु फसलवार 20 से 75% तक का अनुदान देय है| प्रत्येक कृषक को योजनान्तर्गत 0.25 हेक्टर से 2 हेक्टर तक लाभ देने का प्रावधान है | फसलवार अनुदान विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. फसल का नाम अनुदान राशि( रूपये में)
1. आंवला 13,000/-
2. अश्वगंधा 5,000/-
3. बेल 20,000
4. कोलियस 8,600/-
5. गुडमार 5000/-
6. कालमेघ 5000/-
7. सफेद मुसली 62,500/-
8. सर्पगंधा 31,250/-
9. शतावर 12,500/-
10. तुलसी 6,000/-

आवेदन के लिए ऑन लाईन पंजीयन करवाए और वरिष्ठ उधान विकास अधिकारी से संपर्क करे|

http://www.mphorticulture.gov.in/schemes.php

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Subsidy for Spice Crop

मसाला क्षेत्र विस्तार योजना:- मसाला क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत उन्नत/संकर मसाला फसल के लिए इकाई लागत का 50% बीज वाली फसलो हैतु अधिकतम 10000/- रुपये प्रति हेक्टेयर तथा मसाला की कंद/प्रकंद वाली फसल जैसे:- हल्दी, अदरक और लहसुन के लिए अधिकतम रुपये 50,000/- प्रति हेक्टेयर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है योजना में एक कृषक को 0.25 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक का लाभ दिया जा सकता है| सभी वर्ग के कृषक लाभ ले सकते है | आवेदन के लिए ऑन लाईन पंजीयन करवाए और वरिष्ठ उधान विकास अधिकारी से संपर्क करे|

http://www.mphorticulture.gov.in/schemes.php

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Subsidy for vegetable production

सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना:- सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत उन्नत/संकर सब्जी फसल के लिए इकाई लागत का 50% बीज वाली फसलो हैतु अधिकतम 10000/- रुपये प्रति हेक्टेयर तथा सब्जी की कंदवाली फसल जैसे:- आलू, अरबी के लिए अधिकतम रुपये 30,000/- प्रति हेक्टेयर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है योजना में एक कृषक को 0.25 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक का लाभ दिया जा सकता है| सभी वर्ग के कृषक लाभ ले सकते है | आवेदन के लिए ऑन लाईन पंजीयन करवाए और वरिष्ठ उधान विकास अधिकारी से संपर्क करे|

http://www.mphorticulture.gov.in/schemes.php

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