कृषि व्यवसाय हेतु 20 लाख के लोन पर मिलेगी 8.8 लाख की सब्सिडी, जानें आवेदन की प्रक्रिया

Government will give 8.8 lakh subsidy on loan of 20 lakh for agribusiness

पढ़े लिखे युवाओं को कृषि क्षेत्र में लाने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है। अब केंद्र सरकार ने कृषि संबंधित व्यवसाय को बढ़ावा देने और इससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने का प्लान तैयार किया है। इस प्लान के अंतर्गत खेती से जुड़े व्यवसाय की शुरुआत के लिए 20 लाख रुपए तक का लोन सरकार देने वाली है।

आवेदन देने वाली व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से 20 लाख रुपए और पांच व्यक्तियों के समूह को 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के आवेदकों को इस लोन पर 36 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला वर्ग के आवेदकों को 44 प्रतिशत सब्सिडी दी जायेगी।

इस योजना का लाभ पाने के लिए किसी भी व्यक्ति को 45 दिन की ट्रेनिंग लेनी होती है। ट्रेनिंग के बाद अगर व्यक्ति इस लोन के योग्य पाया जाता है तो नाबार्ड उसे ऋण देगा। इस योजना से जुड़ने के लिए इस लिंक पर जाएँ https://www.acabcmis.gov.in/ApplicantReg.aspx

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बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि: बिहार सरकार ने की प्रभावित किसानों के लिए सब्सिडी की घोषणा

फरवरी और मार्च में हुई बेमौसम की बारिश तथा ओलावृष्टि की वजह से यूपी और बिहार में अधिकांश फ़सलों को नुकसान पहुंचा। इस बारिश ने फ़सलों को नुकसान पहुँचाकर कई किसानों की उम्मीदों को तोड़ कर रख दिया। बहरहाल इस मामले में अब बिहार के किसानों के लिए एक राहत की खबर आई है।

बता दें की सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि सरकार प्रभावित फ़सलों के लिए प्रति हेक्टेयर 13,500 रुपये का मुआवजा प्रदान करेगी। इस उद्देश्य के लिए पहले ही 60 करोड़ रुपये का कोष स्वीकृत किया जा चुका है। इस राशि का उपयोग उन किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी प्रदान करने के लिए किया जाएगा, जिनकी फसल 24 से 26 फरवरी की बेमौसम बारिश से खराब हो गई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस बेमौसम बारिश ने 31,000 हेक्टेयर से अधिक फ़सलों को नुकसान पहुंचाया है।

राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार के अनुसार, एक बार दावों का सत्यापन पूरा हो जाने के बाद, 25 दिनों के भीतर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह अनुदान सिंचित खेत के लिए 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और असिंचित खेत के लिए 6,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान किया जाएगा। हालांकि, यह सब्सिडी अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि के लिए ही प्रदान की जाएगी।

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