खेती में नुकसान झेलने वाले म.प्र के किसानों को आर्थिक मदद देती है भावांतर भुगतान योजना

Bhavantar Bhugtan Yojana provides financial help to farmers of MP who suffer losses

खेती में होने वाले नुकसान के समय किसानों को वित्तीय सहायता देने उद्देश्य मध्यप्रदेश सरकार ‘मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना’ चलाती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को नुकसान होने की स्थिति में, नुकसान भरपाई सीधे किसान के एकाउंट में पैसे भेजकर की जाती है।

किसानों को नुकसान आम तौर पर फसल का वाजिब भाव नहीं मिल पाने की वजह से होता है। इसी नुकसान की भरपाई करते हुए उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए भावांतर योजना काम आती है।

इस योजना से फसल की कीमतें गिर जाने पर मध्य प्रदेश सरकार बाजार भाव और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के बीच के अंतर की राशि किसानों को देती है। यह राशि किसानों के खाते में जमा की जाती है।

कैसे उठायें इस योजना का लाभ?
भावांतर योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को अपनी उपज को बेचने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। इसका रजिस्ट्रेशन मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बनाए एमपी उपार्जन पोर्टल पर कराया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसान को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिलना सुनिश्चित हो जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है।

स्रोत: नई दुनिया

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खुशख़बरी! पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा

सभी भारतीय किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार अब पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) भी जारी करेगी। सरकार ने इन केसीसी कार्डों को जारी करने के लिए 15 दिनों का विशेष अभियान भी शुरू किया है। मीडिया में आई ख़बरों के अनुसार, लगभग 14 करोड़ किसानों को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा।

क्या है KCC स्कीम?

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत, किसानों को एक कार्ड दिया जाएगा जिसके माध्यम से उन्हें महज 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का कर्ज मिल सकता है। यदि किसान दी गई समयावधि के अंदर कर्ज की राशि जमा कर देंगे तो उन्हें 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। इसका अर्थ यह हुआ की अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पर सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा।

केंद्र सरकार की तरफ से इस अभियान से जुड़े हर प्रकार के निर्देश नाबार्ड के अध्यक्ष, सभी बैंकों के प्रबंध निदेशकों और सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को जारी कर दिए गए हैं। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार तथा सभी बैंक को पीएम-किसान योजना के उन सभी लाभार्थियों को सूचीबद्ध करने की सलाह दी गई है जिनके पास केसीसी नहीं है। इसके साथ साथ उन्हें संबंधित विभागों के माध्यम से योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थी किसानों से संपर्क करने की भी सलाह दी गई है।

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