रबी और खरीफ फसलों के लिए सरकार किसानों को फसल बीमा योजना की सुविधा देती आई है। जिसकी मदद से किसान भाई फसलों के प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई कर पाते हैं। इसी कड़ी में बागवानी करने वाले किसानों के हित में बीमा योजना शुरू की गई है। हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों के लिए ‘मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना’ का ऐलान किया है।
इस योजना की मदद से राज्य के किसान सब्जी, फल और मसाला जैसी 21 फसलों का बीमा कर पाएंगे। इनमें 14 सब्जियों और 5 फलों को शामिल किया गया है। इनमें आम, किन्नू, बेर, अमरूद, लीची को शामिल किया गया है। इसके अलावा मसालों में हल्दी और लहसुन की फसलों को जोड़ा गया है।
इस योजना के तहत फसल में 75% नुकसान होने पर 100% का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा 51% से लेकर 75% तक का नुकसान होने पर 75% की दर से सब्जी और मसालों के लिए 22,500 रुपए और फलों के लिए 30,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाएगा। वहीं 26% से 50% के बीच नुकसान पर सब्जी और मसालों के लिए 50% की दर से 15,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाएगा। वहीं इस नुकसान पर फलों के लिए 20,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी।
स्रोत: ट्रैक्टर जंक्शन
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