रबी फसलों का करवा लें बीमा, फसल क्षति की होगी भरपाई

Get insurance for Rabi crops, crop damage will be compensated

किसान भाई वर्तमान में रबी फसलों की बुआई में व्यस्त हैं। पर इस व्यस्तता के बीच किसान भाई अपनी फसलों का बीमा करवाना ना भूले। इससे आपकी फसल को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति में मदद मिल जाती है और आपको ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता है।

किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी मौसम 2020-21 की फसलों के लिये बीमा करवा सकते हैं। बीमा करवाने की आखिरी तारिख 31 दिसम्बर 2020 है। बता दें की खरीफ सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा करवाने वाले किसानों को फसल क्षति की भरपाई की गई थी।

अगर आप फसल बीमा करवाते हैं तो प्राकृतिक आग (आकाशीय बिजली गिरना), बादल फटना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, अंधड़, टेम्पेस्ट, हरीकेन, टोरनेडो, बाढ़, जल भराव, भू-स्खलन, सूखा, कीट व्याधियाँ इत्यादि से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई आप बीमा से प्राप्त कर सकते हैं।

फसल बीमा करवाने हेतु आप एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के टोल फ्री नम्बर 18002337115 पर संपर्क कर सकते हैं। रबी वर्ष 2020-21 के लिये जारी की गई अधिसूचना http://govtpressmp.nic.in/history-gazette-extra-2020.html पर उपलब्ध है।

स्रोत: कृषक जागरण

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15 जुलाई है फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि, ऐसे करें आवेदन

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अक्सर किसानों की फसल प्रभावित होती है। किसानों को होने वाले इन्हीं नुकसानों से बचाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। खरीफ-2020 और रबी 2020-21 सीजन के लिए मंगलवार को यह अधिसूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक खरीफ-2020 के लिए फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई रखी गई है। 

कैसे करें आवेदन?

इसका आवेदन आप बैंक के माध्यम से और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन देने के लिए https://pmfby.gov.in/ लिंक पर जाकर फॉर्म भरें। इसके आवेदन के लिए एक फोटो और पहचान पात्र हेतु पैन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड की जरुरत होती है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए भी एक दस्तावेज़ जरूरी होता है जिसके लिए किसान को खेती से जुड़े दस्तावेज़ और खसरा नंबर दिखाने होते हैं। फसल की बुआई हुई है इसकी सत्यता हेतु प्रधान, पटवारी या फिर सरपंच का पत्र देना होता है। एक कैंसिल चेक भी देना होता है ताकि क्लेम की राशि खाते में सीधे आए। 

स्रोत: न्यूज़ 18

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ये है फसल बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख़, जल्द करें रजिस्ट्रेशन और उठायें लाभ

Crop Insurance

बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अक्सर किसानों की फसल प्रभावित होती है। किसानों को होने वाले इन्हीं नुकसानों से बचाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस साल के लिए फसल बीमा योजना की आखिरी तारीख आ चुकी है। खरीफ फ़सलों के लिए जो किसान इसका लाभ पाना चाहते हैं वे अपनी फ़सलों का बीमा 31 जुलाई 2020 तक कर लें।

जो ऋणी किसान फसल बीमा कि सुविधा नहीं लेना चाहते हैं वो अपने बैंक की शाखा में 7 दिन पूर्व इसकी लिखित सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा गैर ऋणी किसान स्वयं भी अपना फसल बीमा कर सकते हैं। इसके लिए इन किसानों को सी एस सी, बैंक, एजेंट अथवा बीमा पोर्टल का उपयोग करना होगा। 

कैसे करें आवेदन?

इसका आवेदन आप बैंक के माध्यम से और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन देने के लिए https://pmfby.gov.in/ लिंक पर जाकर फॉर्म भरें। इसके आवेदन के लिए एक फोटो और पहचान पात्र हेतु पैन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड की जरुरत होती है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए भी एक दस्तावेज़ जरूरी होता है जिसके लिए किसान को खेती से जुड़े दस्तावेज़ और खसरा नंबर दिखाने होते हैं। फसल की बुआई हुई है इसकी सत्यता हेतु प्रधान, पटवारी या फिर सरपंच का पत्र देना होता है। एक कैंसिल चेक भी देना होता है ताकि क्लेम की राशि खाते में सीधे आए। 

स्रोत: कृषि जागरण

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

Crop Insurance
  • किसान का आई डी कार्ड
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता
  • किसान का एड्रेस प्रूफ (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ,पासपोट, वोटर ID कार्ड )
  • अगर खेत किराये पर लेकर खेती की गयी है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटो कॉपी
  • खेत का खाता नंबर /खसरा नंबर के पेपर
  • आवेदक का फोटो
  • किसान द्वारा फसल की बुवाई शुरू किए हुए दिन की तारीख
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