मवेशी की मौत पर मिलेगा मुआवजा, बाढ़ या प्राकृतिक आपदाओं में मिलेगी राहत

Compensation will be given on the death of cattle

कई क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ की स्थिति में इंसानों को पलायन करना पड़ता है पर ऐसी स्थिति में पशुओं की बड़ी संख्या में मौत होती है। इससे पशुपालकों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अब सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था शुरू की है जिसके अंतर्गत बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा की वजह से होने वाली पशु हानि पर पशु मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा।

यह व्यवस्था बिहार सरकार ने शुरू की है। दरअसल बिहार में हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका की वजह से एक बड़ी आबादी को अपना गांव घर छोड़ना पड़ता है, इस दौरान उनके मवेशी बड़ी संख्या में हताहत होते हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है। प्रदेश के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मुताबिक, प्राकृतिक आपदा तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं के दौरान पशुपालकों के पशुओं की मौत होने की स्थिती में सरकार द्वारा सहायता अनुदान देने का प्रावधान है।

किस पशु पर कितना अनुदान?

दुधारू पशुओं जैसे गाय, भैंस, ऊंट आदि की पर किसान को प्रति पशु के 37,500 रुपये का मुआवजा मिलेगा। यहाँ यह ध्यान रखने वाली बात है की प्रति परिवार अधिकतम 3 पशुओं पर ही सहायता अनुदान मिलेगा। वहीं बकरी, भेड़ और सूअर पर प्रति पशु के 4,000 रुपये मिलेंगे और प्रति परिवार अधिकतम 30 पशुओं पर ही सहायता अनुदान मिलेगा। इस योजना की अधिक जानकारी हेतु आप पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना स्थित आपदा कोषांग में जा सकते है और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

स्रोत: कृषि जागरण

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