अभी कुछ ही महीने पहले केंद्र सरकार ने नया मंडी अधिनियम बनाया है और निजी मंडी बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। अब इसी विषय पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि “केन्द्र सरकार द्वारा नया मंडी अधिनियम बनाए जाने के बाद देश में सबसे पहले निजी मंडी मध्यप्रदेश में स्थापित हो, इसके लिए प्रदेश में तैयार किए गए मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम (संशोधन) विधेयक-2020 के पारित होने के पश्चात उस पर तत्परता से अमल किया जाएगा। यह अधिनियम प्रदेश के किसानों एवं व्यापारियों दोनों के लिए लाभदायक होगा।”
मुख्यमंत्री ने ये बातें मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम (संशोधन) विधेयक-2020 के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए कही। इस बैठक में किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास राज्य मंत्री श्री गिर्राज दण्डौतिया, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव श्री के.के. सिंह, प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी उपस्थित थे।
स्रोत: कृषक जगत
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