अब गौपालन के लिए यह काम होगा अनिवार्य, सरकार ने बदले नियम

अक्सर आपने शहरों और ग्रामीण क्षेत्र में गायों को अवारा घूमते देखा होगा। दरअसल ये पालतू गाय होती हैं जिन्हें दूध न देने या असहाय होने की स्थिति में सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। ऐसे में कई पशुओं की बीमारी या भूख की वजह से मौत हो जाती है।

गायों को इस संकट से बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने सख्त नियम लागू किए हैं। नए गौपालन नियम के तहत राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गौपालन करने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी हो गया है। हालांकि यह लाइसेंस सिर्फ एक साल तक के लिए ही मान्य होगा। इसके अलावा सरकार ने गौपालन सुरक्षा हेतु और भी नए नियम जारी किए हैं।

  • गौपालन के लिए पशु मालिक के पास 100 गज जगह होनी चाहिए।

  • सड़कों पर आवारा पशु पाए जाने पर 10 हजार का जुर्माना भरना होगा।

  • पशुओं के कान पर पशु मालिक के नाम/पता वाला टैग लगाना होगा।

  • पशुओं को व्यवस्थित स्थान पर रखना होगा, खुले स्थान में बांधना वर्जित होगा।

वहीं राज्य सरकार द्वारा जारी इन नियमों का उल्लंघन करता कोई पाया जाता है तो, जुर्माने के तौर पर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद वह कभी भी पशु पालन व्यवसाय नहीं कर सकेगा। राज्य सरकार के अनुसार इन नियमों के चलते प्रदेश के करीब 90% पशुओं की सुरक्षा की जा सकेगी।

स्रोत: गांव कनेक्शन

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