कृषि मशीनरी पर किस राज्य में मिलती है कितनी सब्सिडी, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग खेती-किसानी में बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से अब खेत की जुताई, बीजों की बुवाई, फसल की कटाई एवं थ्रेसिंग जैसे काम बेहद आसान हो गए हैं। हालांकि कई किसान आर्थिक तंगी के चलते इन यंत्रों को खरीद नहीं पाते हैं, जिसके चलते वे आज भी उसी पुरानी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में किसानों की इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं। आज के इस लेख में आइये बारी बारी से जानते हैं किस राज्य में कृषि यंत्रों की खरीदारी पर कितनी सब्सिडी सरकार दे रही है।

मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश में मैक्रो-मैनेजमेंट स्कीम चलाई जा रही है और इसकी मदद से छोटे ट्रैक्टरों पर सब्सिडी दी जाती है। यह योजना राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों हीं के सहयोग से चलाई जा रही है।

तमिलनाडु: तमिलनाडु में कृषि मशीनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न मशीनों जैसे पावर टिलर, धान ट्रांस-प्लांटर्स, रोटावेटर, सीड-ड्रिल, जीरो-टिल सीड फर्टिलाइजर ड्रिल, पावर स्प्रेयर और ट्रैक्टर द्वारा संचालित मशीनें जैसे स्ट्रॉ बेलर, पावर वीडर और ब्रशकटर्स आदि पर सब्सिडी दी जा रही है। इसमें सामान्य किसानों को 40% की सब्सिडी वहीं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसान को 50% की सब्सिडी मिलती है।

तेलंगाना: तेलंगाना में यंत्र लक्ष्मी योजना के तहत 50% की सब्सिडी पर किसान ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। वहीं कृषि मशीनीकरण योजना के माध्यम से कृषि यंत्रों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसान को 100% की सब्सिडी मिलती है।

महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में फार्म मशीनीकरण योजना चलाई जा रही है जिसमे छोटे, सीमांत व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसान ट्रैक्टर पर 35% और अन्य दूसरे मशीनों पर 50% की सब्सिडी पाते हैं। इसमें सामान्य श्रेणी के किसान ट्रैक्टर पर 25% की सब्सिडी और अन्य दूसरे मशीनों पर 40% की सब्सिडी पाते हैं।

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्र योजना में ट्रैक्टर पर 25% या 45,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए प्रथमा बैंक महिंद्रा, स्वराज एवं सोनालिका की मदद से ट्रैक्टर ऋण दिया जाता है।

राजस्थान और हरियाणा: राजस्थान एवं हरियाणा में फार्म मशीनीकरण योजना से किसान लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए हरियाणा में सर्व हरियाणा बैंक से वहीं राजस्थान में एयू बैंक के माध्यम से ऋण दिया जाता है।

गुजरात: गुजरात में सामान्य श्रेणी के किसानों को 25% से ज्यादा और विशेष श्रेणी के किसानों के लिए 35% की सब्सिडी ट्रैक्टर खरीद पर उपलब्ध करवाई जाती है।

स्रोत: कृषि जागरण

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