हर जिले के 25 परिवारों को मिलेगा 75 हजार का लोन, जानें क्या है योजना

लोगों को रोजगार दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने भी अपने प्रदेश के लोगों के हित में ‘सूक्ष्म ऋण योजना’ लागू की है। इसके तहत प्रदेश के लोग स्वरोजगार के लिए भारी सब्सिडी के साथ लोन प्राप्त कर सकते हैं।

‘सूक्ष्म ऋण योजना’ क्या है ?

राज्य का कोई भी व्यक्ति जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, हरियाणा सरकार उसे 75 हजार का लोन दे रही है। इसके लिए राज्य के हर जिले से 25 परिवारों को चुना जाएगा, जिसे इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। यह योजना खासकर राज्य के उन बीपीएल परिवारों एवं अनुसूचित जाति के लोगों के लिए है, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रूपए या इससे कम है। योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 10 हजार रूपये की सब्सिडी देने का प्रावधान है, जबकि नॉन बीपीएल परिवारों को बिना सब्सिडी के यह लोन दिया जा रहा है। हालांकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

कैस करें आवेदन?

ऑनलाइन आवदेन के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.hsfdc.org.in पर जाएं। इसके बाद वेबसाइट से आवश्यक फॉर्म डाउनलॉड कर इसे सावधानीपूर्वक भरें। इसके साथ जरूरी कागजात संलग्न करके फॉर्म को वित्त एवं विकास निगम, रोहतक के कार्यालय में जमा करवा दें।

स्रोत: जागरण

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