बड़ा फैसला: आवश्यक वस्तु कानून में सुधार, मंडी से बाहर भी उपज बेच सकेंगे किसान

बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर हुई एक सप्ताह में दूसरी कैबिनेट बैठक में किसानों से संबंधित कई फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में कहा गया कि भारत वन नेशन वन मार्केट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खेती-किसानी की घोषणाओं पर मुहर लगाई गई और कई कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर किया गया।

इसके साथ ही किसानों को एपीएमसी कानून से बाहर भी उत्पाद बेचने की अनुमति दे दी गई है। अब किसान मंडी के अतिरिक्त अपनी उपज सीधे निर्यातकों को बेच सकेंगे, जिससे उन्हें अधिक लाभ मिल सकेगा।

ग़ौरतलब है की आवश्यक वस्तु कानून छह दशक से ज्यादा पुराना है जिसमें अब सरकार ने संशोधन किया है। इस संशोधन के अंतर्गत अब अनाज, दालें, आलू और प्याज आदि को आवश्यक वस्तु कानून से बाहर कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से लिया है।

स्रोत: अमर उजाला

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