मध्यप्रदेश के ग्रामीण प्रवासी मजदूरों को इस योजना से मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण

साल 2020 में पूरी दुनिया में फैले कोरोना महामारी से छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोगों काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसी नुकसान की भरपाई के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना है।

इस योजना के माध्यम से महामारी के दौरान शहरों से गांव पहुंचे प्रवासी मजदूरों और लघु व्यापारियों को बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा जिससे वे छोटा-मोटा रोजगार पुनः शुरू कर सकेंगे।

इस योजना का लाभ वेंडर्स सर्टिफिकेट लेने के बाद मिलेगा और इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना होगा। इस आवेदन का सत्यापन ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा किया जाएगा। आवेदन हेतु जरुरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, समग्र आईडी और आधार से लिंक मोबाइल नंबर की जरुरत होती है। इस योजना में ऑनलाइन पंजीयन हेतु http://kamgarsetu.mp.gov.in/ पर जाएं।

स्रोत: कृषि जागरण

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