खेती के क्षेत्र में मौजूद अनिश्चितताओं की वजह से किसान भाईयों की आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं रह पाती है। ऐसी स्थिति में इन्हें वृद्धावस्था में जीवनयापन करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। किसानों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और भूमिहीन किसानों को शक्ति प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसान भाई 55 रूपए से 200 रूपए का प्रीमियम भरकर प्रतिमाह 3000 रूपए की पेंशन राशि प्राप्त कर सकते हैं।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ उठाने वाले आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसी के साथ ही इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि होगी। वहीं योजना से जुड़ने के बाद 18 वर्ष के लाभार्थी को 55 रूपए प्रतिमाह और 40 वर्ष के लाभार्थी को 200 रूपए प्रतिमाह का भुगतान करना होगा। लाभार्थी की आयु 60 वर्ष हो जाने पर आर्थिक सहायता के रूप में 3000 रूपए प्रतिमाह पेंशन राशि दी जाएगी। यदि पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थी की मृत्यू हो जाती है तो उसकी पत्नी को 1500 रूपए प्रतिमाह दिए जाएंगे।
कैसे करें आवेदन?
इस योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/ पर जाएं। यहां लॉगिन बटन पर क्लिक कर लॉगिन करें और मोबाईल नंबर का पंजीकरण करवाएं। इसके बाद आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरकर सबमिट कर दें।
स्रोत: कृषि जागरण
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