प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान (पीएम–कुसुम) योजना द्वारा किसानों को सब्सिडी पर सोलर पम्प उपलब्ध कराने का उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के तहत 12 जुलाई तक आवेदन की जा सकती है।
कुसुम योजना के तहत किसान अपने खेतों में सोलर पम्प लगाने के लिए 3 एचपी से 10 एचपी तक के सोलर पम्प के लिए 75% अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। योजना के लिए बिजली आधारित कनेक्शन रखने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण करना आवश्यक होगा।
सोलर पम्प अनुदान के लिए किसानों को कृषि भूमि की जमाबंदी, फर्द, परिवार पहचान पत्र जमा करने होंगे। आवेदक के परिवार में पहले से सोलर कनेक्शन या बिजली आधारित पंप नहीं होना चाहिए। इच्छुक किसान अपने खेत के आकार, पानी के स्तर, और पानी की आवश्यकता के अनुसार पंप का चयन कर सकते हैं। पंप स्थापित करने के लिए किसानों को बोर करवाना होगा, बाकी पंप कार्य फर्म द्वारा संपन्न किया जाएगा।
सोलर पम्प पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन “सरल हरियाणा पोर्टल” पर करना होगा। किसान को आवश्यक दस्तावेजों के साथ वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इस वर्ष के लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय और भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। चयनित लाभार्थियों को वेबसाइट https://pmkusum.mnre.gov.in/landing.html पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करना होगा और उनकी सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी।
स्रोत: किसान समाधान
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